अवैध बालू पर बड़ी कार्रवाई: 4000 सीएफटी बालू जब्त, पर ‘बड़ी मछली’ अब भी पकड़ से बाहर
Gurabanda: पूर्वी सिंहभूम जिले के गुड़ाबांदा थाना क्षेत्र में शनिवार को खनन विभाग ने अवैध बालू कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए स्वर्णरेखा नदी के किनारे से करीब 4000 सीएफटी बालू जब्त किया। यह कार्रवाई खान निरीक्षक अरविंद उरांव के नेतृत्व में गुप्त सूचना के आधार पर अंगारपाड़ा स्थित स्वर्णरेखा पुलिया के समीप की गई।
छापेमारी के दौरान नदी किनारे बड़े पैमाने पर बालू का अवैध भंडारण पाया गया। मौके पर मौजूद लोगों से जब बालू से संबंधित वैध चालान या दस्तावेज मांगे गए तो कोई कागजात प्रस्तुत नहीं किए जा सके। इसके बाद पूरे बालू स्टॉक को जब्त कर लिया गया। खान निरीक्षक अरविंद उरांव के आवेदन के आधार पर गुड़ाबांदा थाना कांड संख्या 04/26 (दिनांक 14 मार्च 2026) दर्ज किया गया है। मामले में ग्राम जामबनी निवासी शिव शंकर गिरी और ग्राम केंदुआपाल निवासी कृपा सिंधु के खिलाफ बीएनएस की धारा 303(2)/317(5), एमएमडीआर एक्ट की धारा 21, जेएमएमसी रूल 54 और जेएमपीआईटीएस रूल 13 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
हालांकि प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद इलाके में यह चर्चा तेज हो गई है कि जब्त किया गया बालू केवल इस अवैध कारोबार का एक हिस्सा भर है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इस पूरे सिंडिकेट के पीछे एक ‘बड़ी मछली’ है, जो अब तक प्रशासन की पकड़ से दूर है। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक अवैध बालू कारोबार के असली मास्टरमाइंड पर कार्रवाई नहीं होगी, तब तक स्वर्णरेखा नदी से बालू की लूट और पुलिया की सुरक्षा पर मंडराता खतरा पूरी तरह खत्म नहीं हो पाएगा। इस कार्रवाई में गुड़ाबांदा थाना प्रभारी कुमार सुमित यादव समेत अन्य पुलिसकर्मी भी मौजूद थे।





