बोड़ाम में गोवंशीय पशु तस्करी के आरोप में दो आरोपी गिरफ्तार, जेल
Patamda: बोड़ाम थाना प्रभारी नीरज कुमार ने गुप्त सूचना के आधार पर शुक्रवार को गोवंशीय पशु तस्करी के मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस संबंध में बोड़ाम थाना में कांड संख्या 32/26 के तहत पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 एवं झारखंड गोवंशीय पशु हत्या निवारण अधिनियम 2005 के तहत मामला दर्ज किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों में मानगो के जवाहर नगर रोड नंबर-14 निवासी 36 वर्षीय अहमद हुसैन तथा धालभूमगढ़ थाना क्षेत्र के ढोलकी निवासी 21 वर्षीय सुभान अली शामिल हैं।
पुलिस के अनुसार, बोड़ाम थाना क्षेत्र अंतर्गत बड़ासुसनी गांव में एक सफेद रंग की इनोवा कार (संख्या जेएच 05 एडब्ल्यू 6364) से दो गोवंशीय पशुओं की तस्करी की जा रही थी। गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने वाहन को पकड़ लिया। तलाशी के दौरान वाहन से दो गोवंशीय पशु तथा उन्हें बांधने के लिए इस्तेमाल की गई दो पीले रंग की रस्सियां बरामद की गईं।
पुलिस ने वाहन को जब्त कर लिया है तथा दोनों आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर शनिवार को जेल भेज दिया है। सूत्रों का कहना है कि काफी दिनों से बोड़ाम के रास्ते कपाली क्षेत्र में पशुओं की तस्करी की सूचनाएं मिल रही थी जो पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल एवं पूर्वी सिंहभूम जिले के विभिन्न क्षेत्रों से चोरी करते हुए ले जाते थे। पुलिस द्वारा इस मामले में लगातार प्रयास के बाद यह सफलता मिली है और इसमें शामिल अन्य लोगों की तलाश जारी है।




