12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत, पटमदा के 650 एनपीए ऋण खातों का होगा निपटारा
Patamda : बैंक ऑफ इंडिया की पटमदा शाखा में एनपीए (गैर निष्पादित आस्ति) घोषित ऋण खाताधारकों को राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से ऋण निपटारे का अवसर दिया जा रहा है। इसके तहत शाखा के कुल 550 केसीसी एनपीए ऋण खातों एवं100 अन्य खातों के मामलों के समाधान की प्रक्रिया शुरू की गई है। जिला विधिक सेवा प्राधिकार, जमशेदपुर के तत्वावधान में 12 सितंबर को सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक सिविल कोर्ट परिसर, जमशेदपुर में राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जाएगी। लोक अदालत में बैंक से संबंधित ऋण मामलों का आपसी समझौते के आधार पर निपटारा किया जाएगा।
बैंक द्वारा जारी सूचना के अनुसार, एनपीए खाताधारक 10 सितंबर तक बैंक ऑफ इंडिया की पटमदा शाखा में संपर्क कर एकमुश्त ऋण समझौते का प्रस्ताव दे सकते हैं। बैंक प्राप्त प्रस्ताव पर अपने नियमों एवं नीति के अनुसार विचार करेगा। इसके बाद समझौते के योग्य मामलों का अंतिम निपटारा लोक अदालत में किया जाएगा। शाखा प्रबंधक अनुपम कुमारी ने सभी एनपीए खाताधारकों से अपील की है कि वे इस अवसर का लाभ उठाते हुए समय पर बैंक शाखा से संपर्क करें और अपने ऋण खाते के निपटारे की प्रक्रिया पूरी करें। उन्होंने कहा कि लोक अदालत के माध्यम से मामलों का समझौते के आधार पर समाधान कराने का यह महत्वपूर्ण अवसर है।



